लखीमपुर। निघासन क्षेत्र में नाबालिग दो सगी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उनकी हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए किशोर समेत सभी चार दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
शुक्रवार को विशेष लोक अभियोजक बृजेश कुमार पांडे ने बताया है कि लखीमपुर के निघासन थाना क्षेत्र में पिछले साल की 14 सितंबर 2022 को नाबालिग दो सगी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद दोनों की हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए दोनों बहनों के शवों को पेड़ से लटका दिया था। किशोरियों की मां ने मुख्य आरोपी छोटू उर्फ सुनील व कई अन्य अज्ञात के खिलाफ थाने में तहरीर दोनोें लडकियों की हत्या की आशंका के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।
14 अगस्त को इस मामले को लेकर की गई सुनवाई के दौरान चार अभियुक्त जुनैद, सुनील उर्फ छोटू, करीमुद्दीन व आरिफ उर्फ छोटे को सबूत के आधार पर दोषी करार दिया था। अदालत ने इनकी सजा पर 14 अगस्त की तिथि निर्धारित की थी। आज हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने इन सभी चार आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इनमें एक किशोर भी शामिल है।
पुलिस की ओर से इस मामले को लेकर गठित की गई एसआईटी जांच पड़ताल के बाद सुहेल, जुनैद, सुनील उर्फ छोटू, आरिफ उर्फ छोटे, करीमुद्दीन व हाफिजुर्रहमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की विवेचना करते हुए एसआईटी ने 14 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। हाफिजुर्रहमान एवं सुहेल को किशोर घोषित किया गया था।
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