Mathura (Uttar Pradesh, India)। मथुरा। जन्मभूमि पर मालिकाना हक के लिए अपील दाखिल की गई है। श्री कृष्ण विराजमान की ओर से जिला जज साधना ठाकुर की अदालत में अपील दाखिल की गई। श्री कृष्ण की सखी रंजना अग्निहोत्री और भक्त करुणेश शुक्ला ने अधिवक्ता हरिशंकर जैन से याचिका दाखिल कराई। दायर दावे पर वादी पक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करेगा। अब इस पर 16 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
केवल भक्त होने के आधार पर वाद दायर करना उचित नहीं है
इससे पहले 25 सितंबर को श्रीकृष्ण विराजमान व सात अन्य पक्षकारों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरीशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु शंकर जैन ने सिविल जज सीनियर डिविजन छाया शर्मा की अदालत में दावा दायर किया था। इसमें कहा गया था कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच 1968 में समझौता हुआ था, यह समझौता अवैध है। जिस स्थान पर मस्जिद बनी है, वह श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट की है, इसी कारण सेवा संघ को समझौता करने का अधिकार ही नहीं है। समझौते को रद कर मस्जिद को हटाया जाए। इस दावे को अदालत ने 30 सितंबर को यह कहकर खारिज कर दिया था कि केवल भक्त होने के आधार पर वाद दायर करना उचित नहीं है।
- प्रयागराज वकील हत्याकांड: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर कर योगी सरकार पर बोला हमला: कहा— “जो घर उजाड़े, फर्जी एनकाउंटर करवाए, ऐसा नेता नहीं चाहिए” - October 16, 2026
- रसगुल्ले से लेकर बर्फी तक, यूपी में मिठाई बेचने के नियम में बड़ा बदलाव, ‘Use By Date’ लिखना अनिवार्य - October 16, 2026
- पैंटून पुल की मांग पर पिनाहट बाजार बंद, व्यापारियों का धरना; पांच दिन में संचालन शुरू करने का अल्टीमेटम - October 16, 2026