कर्नाटक हाई कोर्ट के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध बरक़रार रखने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई की मांग को ख़ारिज कर दिया है.
वकील देवदत्त कामत ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के आगे यह मुद्दा उठाया जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि ‘हम इसको देखेंगे.’
वकील कामत ने बेंच के आगे कहा था कि परीक्षाएँ नज़दीक़ हैं, इसलिए इस मामले पर तुरंत सुनवाई की जानी चाहिए.
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि इसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं. उन्होंने कहा, “इस मुद्दे को सनसनीख़ेज़ न बनाएँ.”
कामत ने कहा कि ऐसे ही एक साल निकल जाएगा और छात्राओं को स्कूल में दाख़िल नहीं होने दिया जा रहा है.
-एजेंसियां
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