लखनऊ। राजधानी लखनऊ में चाइनीज मांझे से एक युवक की गर्दन कटने और दर्दनाक मौत की घटना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कड़े फैसले लेने पर मजबूर कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट आदेश जारी किया है कि अब प्रदेश में चाइनीज मांझे से होने वाली किसी भी मौत को ‘सामान्य दुर्घटना’ नहीं बल्कि ‘हत्या’ (मर्डर) की श्रेणी में रखा जाएगा।
सप्लाई चेन पर ‘प्रहार’ और छापेमारी
सीएम योगी ने पुलिस प्रशासन को पूरे उत्तर प्रदेश में सघन छापेमारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से दो टूक पूछा कि जब राज्य में चाइनीज मांझा प्रतिबंधित है, तो यह बाजारों तक कैसे पहुंच रहा है? मुख्यमंत्री ने इस अवैध कारोबार की पूरी सप्लाई चेन को ध्वस्त करने और संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने को कहा है। इस अभियान की समीक्षा खुद शासन के उच्च अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
क्या था पूरा मामला?
यह सख्त फैसला बुधवार को बाजारखाला के हैदरगंज ओवरब्रिज पर हुई एक हृदयविदारक घटना के बाद आया है। दुबग्गा निवासी 34 वर्षीय सैयद शोएब, जो पेशे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, अपनी बाइक से जा रहे थे। अचानक हवा में झूलता हुआ तेज धार वाला चाइनीज मांझा उनकी गर्दन में फंस गया। मांझा इतना मजबूत था कि उसने शोएब की गर्दन की नस काट दी। राहगीरों ने उन्हें ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, लेकिन अत्यधिक खून बह जाने के कारण उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।
सुरक्षा और जागरूकता पर जोर
सरकार ने केवल कार्रवाई ही नहीं, बल्कि जागरूकता फैलाने के भी निर्देश दिए हैं। पतंगबाजी के शौकीनों को इस जानलेवा मांझे के खतरों के प्रति आगाह किया जाएगा। साथ ही, मेट्रो और हाईटेंशन लाइनों पर गिरते पतंग के तारों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए भी विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है।
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