यूपी में दिवाली और दशहरा में पटाखे जलाने से होने वाले प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद इन 8 शहरों में पटाखा बनाने जाने पर और बिक्री पर रोक लग गया है। ये रोक एनसीआर क्षेत्र के प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है।
बता दें ये आदेश मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर जिलों में लागू होगा। ये कदम प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए उठाया गया है।
आदेस उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
पुलिस ने साफ किया है कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यदि कोई व्यक्ति या संस्था इन जिलों में पटाखों का निर्माण, संग्रहण, बिक्री (ऑनलाइन सहित) या उपयोग करता हुआ पाया जाता है, तो उसे पांच साल तक की जेल की सजा, एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. यह नियम सभी के लिए अनिवार्य है।
शिकायत दर्ज कराने को नंबर जारी
यूपी पुलिस ने 112 नंबर से एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें शिकायत दर्ज कराने के तरीके बताए गए हैं. लोग प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 112 नंबर डायल करके, व्हाट्सएप (7570000100) या एसएमएस (7233000100) के जरिए शिकायत कर सकते हैं.। इसके अलावा, फेसबुक (@112UttarPradesh) और X (@112UttarPradesh) पर भी शिकायत की जा सकती है. साथ ही, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
साभार सहित
- ताजनगरी में फिर गूंजेगा ‘लाइट, कैमरा, एक्शन’: आगरा के जीआईसी कॉलेज में 18 से 20 अक्टूबर तक होगी फिल्म की शूटिंग; डायरेक्टर हंसल मेहता ने की डीएम मनीष बंसल से मुलाकात - October 16, 2026
- बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा: ईको वैन पेड़ से टकराई, दर्शन करने जा रहे एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत, तीन घायल - October 16, 2026
- श्री मनःकामेश्वर रामलीला महोत्सव: शमशाबाद में विधि-विधान से संपन्न हुआ तुलसी-शालिग्राम विवाह, विदाई के पलों ने किया भावुक - October 16, 2026