देश में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है, आएदिन छेड़छाड़ व रेप जैसे महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाएं सामने आती रहती हैं। जिसको देखते हुए यूपी महिला आयोग ने अहम दिशा निर्देश प्रस्तावित किए हैं। इन दिशा-निर्देश के तहत प्रदेश में बुटीक सेंटर्स पर पुरुष टेलर महिलाओं के कपड़ों का माप नहीं लेंगे। यह काम केवल महिलाओं द्वारा ही किया जाएगा।
एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यूपी महिला आयोग ने बुटीक सेंटर्स पर महिलाओं के कपड़ों की माप पुरुष टेलर द्वारा लिए जाने पर रोक लगाने से संबंधित आदेश सभी जिलों को भी जारी कर दिए गए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार, बुटीक सेंटर्स पर महिलाओं के कपड़ों का माप पुरुषों के बजाय महिलाएं लेंगी। महिलाओं का माप लेने के लिए महिला टेलर को नियुक्त करना होगा। साथ ही बुटीक में सीसीटीवी लगाए जाएं। महिलाओं के लिए विशेष कपड़े बेचने वाले स्टोर्स में ग्राहकों की मदद के लिए महिला वर्कर्स की नियुक्ति करनी होगी।
इसके अलावा, जिम मालिकों को महिलाओं के लिए महिला जिम ट्रेनर भी रखनी होंगी। कोचिंग सेंटर में भी सीसीटीवी और महिलाओं के लिए शौचालय होना जरूरी है। ये नए नियम महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तय किए गए हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी शामली हामिद हुसैन ने 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की बैठक में महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के संरक्षण को देखते हुए कई अहम फैसले लिए गए हैं।
स्कूल बस में महिला सिक्योरिटी गार्ड अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है। नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर और सीसीटीवी होने जरूरी हैं। जिलों की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
साभार सहित
- आगरा के व्यापारियों के हितों के लिए कैट जिला इकाई आई आगे: हर छोटी-बड़ी समस्या की लड़ाई में साथ देने का किया ऐलान - August 23, 2026
- आगरा के वार्ड 79 मोती कुंज में सीवर लीकेज से नरक बनी जिंदगी: पिछले एक महीने से गंदे पानी के बीच गुजरने को मजबूर हैं लोग - August 23, 2026
- ’चित्रकला के रंग कान्हा जी के संग’: संस्कार भारती और मां आलय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुई प्रतियोगिता, बच्चों ने दिखाई सृजनशीलता - August 23, 2026