सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को मिली सशर्त जमानत: एसईएम कोर्ट ने पीस बॉन्ड पर साइन कराने के बाद किया रिहा

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​नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (एसईएम) कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने उनसे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीस बॉन्ड (मुचलका) पर हस्ताक्षर करवाए, जिसके बाद उन्हें हिरासत से छोड़ दिया गया।

​उल्लेखनीय है कि अभिजीत दीपके को शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने आयोजित ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन से ठीक पहले हिरासत में (डिटेन) ले लिया था। इसके बाद शनिवार को उन्हें दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित थाने से एसईएम कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था।

जमानत के बाद मीडिया से बनाई दूरी

​रिहाई के तुरंत बाद अभिजीत दीपके से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी-शरद पवार गुट) के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनीश गवांडे के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, रिहा होने के बाद उन्होंने मीडियाकर्मियों से किसी भी तरह की सीधी बातचीत करने से परहेज किया। वह केवल कैमरों की ओर देखकर हाथ हिलाते और ‘गुड लक’ का इशारा करते हुए नजर आए।

दिल्ली पुलिस और सीजेपी पदाधिकारियों का बयान

अभिजीत दीपके की जमानत के बाद दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर कराने के उपरांत ही उन्हें छोड़ा गया है।

​दूसरी ओर, कानूनी प्रक्रिया के दौरान सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने एसईएम कोर्ट में सुनवाई में हो रही लगातार देरी को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। उन्होंने दोपहर में बयान दिया था कि सुनवाई का समय दोपहर 12 बजे निर्धारित था, लेकिन अपराह्न 3:38 बजे तक प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी थी।

​वहीं, जब सीजेपी के संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे से अभिजीत द्वारा जमानत के लिए सशर्त पीस बॉन्ड पर साइन करने के विषय में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि अभिजीत दीपके खुद इस पूरे घटनाक्रम और शर्तों के बारे में जानकारी देंगे।

Dr. Bhanu Pratap Singh