सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा से 12 बीजेपी विधायकों का एक साल के लिए निलंबन रद्द कर दिया है. अदालत ने इसे असंवैधानिक और मनमना कहा है. पीठासीन अधिकारी के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने के आरोप में विधायकों को एक साल के लिए निलंबित किया गया था.
पिछले साल पाँच जुलाई को इन विधायकों पर आरोप लगा था कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ दुर्व्यवहार किया था. बीजेपी के 12 विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव राज्य के विधायी मामलों के मंत्री अनिल परब ने रखा था, जिसे ध्वनि मत से पारित हुआ था. सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले का स्वागत करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया, सत्यमेव जयते.
फडणवीस ने लिखा है कि बीजेपी के 12 विधायक विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे.
-एजेंसियां
- स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि है ‘हर घर तिरंगा’ अभियान: आगरा की भव्य रैली में बोले कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी - August 13, 2026
- आगरा में प्रांतीय वैश्य राजनीतिक सम्मेलन की तैयारियां तेज, 16 अगस्त को यूपी के जिलों से जुटेंगे 5000 प्रतिनिधि - August 13, 2026
- ”गाली देते जैन जी नहीं चाहिए, हमें संस्कारवान भारतीय चरित्र चाहिए”: सेठ पदम चंद जैन संस्थान में ‘जेन ज़ी, एआई और नारी सशक्तिकरण’ पर गोष्ठी - August 13, 2026