[ad_1]
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा से 12 बीजेपी विधायकों का एक साल के लिए निलंबन रद्द कर दिया है. अदालत ने इसे असंवैधानिक और मनमना कहा है. पीठासीन अधिकारी के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने के आरोप में विधायकों को एक साल के लिए निलंबित किया गया था.
पिछले साल पाँच जुलाई को इन विधायकों पर आरोप लगा था कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ दुर्व्यवहार किया था. बीजेपी के 12 विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव राज्य के विधायी मामलों के मंत्री अनिल परब ने रखा था, जिसे ध्वनि मत से पारित हुआ था. सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले का स्वागत करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया, सत्यमेव जयते.
फडणवीस ने लिखा है कि बीजेपी के 12 विधायक विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे.
-एजेंसियां
[ad_2]
- डॉक्टर अरुण चाइल्ड हॉस्पिटल आगरा के 25 साल: मुफ्त शिविर में उपहार और इलाज पाकर बच्चे खिलखिलाए, गोष्ठी में अभिभावकों को जरूरी सीख - April 25, 2026
- डॉ. अरुण चाइल्ड हॉस्पिटल आगरा के 25 वर्ष पूर्ण, 25 अप्रैल को निशुल्क बाल रोग शिविर, यहां कराओ पंजीकरण - April 23, 2026
- सिंधी सेंट्रल पंचायत Agra के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सोनी का समाज के व्हाट्सएप जीवियों को करारा जवाब - April 14, 2026