हिजाब विवाद में कर्नाटक हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत करते हैं और देश और राज्य में हर किसी से अपील करते हैं कि सभी लोग आगे बढ़ें.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब को प्रतिबंधित करने के फ़ैसले को चुनौती देने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इस्लाम धर्म में हिजाब पहनना एक अनिवार्य प्रथा नहीं है.
कर्नाटक में उडुपी के एक कॉलेज में हिजाब पहनने से रोके जाने पर छह छात्राओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.
संसद का सत्र शुरू होने से पहले मंगलवार को प्रहलाद जोशी ने कहा कि हर किसी को हाई कोर्ट का फ़ैसला स्वीकार करते हुए शांति व्यवस्था कायम करने की ज़िम्मेदारी है.
उन्होंने कहा, “छात्रों का मूलभूत काम शिक्षा है. तो सबकुछ पीछे छोड़कर पढ़ना चाहिए और एक रहना चाहिए.”
-एजेंसियां
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