कानूनन एक व्यक्ति कितनी शराब अपने पास रख सकता है, इस मुद्दे को स्पष्ट करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि आबकारी नियमों के तहत 25 साल से ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति के पास 9 लीटर व्हिस्की, वोडका, जिन और रम और 18 लीटर बीयर, वाइन और एल्कोपॉप रख सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी उस एक एफआईआर को रद्द करते हुए की, जिसमें कानूनी रूप से मान्य सीमा से ज्यादा शराब रखने का आरोप लगाया गया था।
याचिकाकर्ता के पास मिली थीं 132 शराब की बोतल
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर 132 बोतल शराब की बरामदगी से जुड़ी है – जिसमें 51.8 लीटर व्हिस्की, वोडका, जिन, रम और 55.4 लीटर बीयर, शराब उनके घर से मिली थी, उनके संयुक्त परिवार में 25 साल से ज्यादा उम्र वाले छह वयस्क थे और इसलिए पहली नजर में दिल्ली एक्साइज एक्ट, 2009 का कोई उल्लंघन नहीं था।
अवैध रूप से शराब रखने पर पुलिस ने की थी छापेमारी
कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर को रद्द कर दिया और कहा कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग उस मामले में की जाती है जहां शिकायत किसी अपराध का खुलासा नहीं करती है या तुच्छ, कष्टदायक या दमनकारी हो। मौजूदा मामले में दिल्ली पुलिस और आबकारी अधिकारियों ने एक सूचना के आधार पर याचिकाकर्ता के घर पर छापेमारी की थी जिसमें वहां अवैध रूप से शराब रखने की बात कही गई थी। घर के बेसमेंट पर स्थित बार काउंटर से बिना किसी लाइसेंस के भारतीय और विदेशी दोनों ब्रांडों की कुल 132 बोतल शराब मिली।
-एजेंसियां
- योगी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: आधी रात को 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, मेरठ और झांसी के एसएसपी बदले - August 21, 2026
- ”पापा ऊपर से अपनी खूबसूरत सोनिया को गर्व से देख रहे होंगे”: राजीव गांधी के जन्मदिन पर राहुल गांधी का भावुक पोस्ट - August 21, 2026
- SIT अध्यक्ष को 26 नए दस्तावेज सौंपेंगे संजय सिंह: कहा—यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे - August 21, 2026