marriage

बाल विवाह कराने वाले पंडित को भी हो सकती है जेल

Hathras, Uttar Pradesh, India. अगर किसी 18 साल से कम उम्र की लड़की या 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह कराया तो न  केवल लड़की- लड़के के माता-पिता या अभिभावक बल्कि शादी कराने वाले पंडित को भी जेल जाना पड़ेगा | बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत विवाह में सम्मिलित अभिभावक और विवाह कराने वाले पंडित सभी के […]

Continue Reading